पटना हाईकोर्ट का निर्णय: बिना सुनवाई के लगाया गया एंट्री टैक्स रद्द

पटना हाईकोर्ट का निर्णय: बिना सुनवाई के लगाया गया एंट्री टैक्स रद्द

निर्णय की सरल व्याख्या

पटना हाईकोर्ट ने एक चीनी मिल के खिलाफ लगाए गए एंट्री टैक्स के आदेश को खारिज कर दिया है। यह फैसला CWJC No. 20131 of 2011 में दिया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण प्रक्रिया में न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और अधिकारियों ने बिना सुनवाई के फैसला सुनाया।

यह याचिका एक उद्योग द्वारा दायर की गई थी जो गोपालगंज में स्थित है और शक्कर बनाने का काम करता है। वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए इस पर ₹1 करोड़ से अधिक की एंट्री टैक्स की मांग की गई थी। यह मांग सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, गोपालगंज द्वारा की गई थी और पुनरीक्षण में वाणिज्य कर आयुक्त, पटना ने इसे बरकरार रखा था।

याचिकाकर्ता ने पहले यह भी मांग की थी कि बिहार एंट्री टैक्स (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 2008 को असंवैधानिक घोषित किया जाए, लेकिन बाद में इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। इसलिए कोर्ट ने केवल कर निर्धारण और मांग नोटिसों की वैधता पर ध्यान केंद्रित किया।

याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि अगस्त 2006 में जब संशोधन हुआ, तो टैक्स दर निर्धारित करने वाला नया नोटिफिकेशन जुलाई 2008 में आया। इस अवधि में टैक्स दर तय नहीं थी, इसलिए टैक्स लगाना गलत है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2007 के संशोधन अधिनियम में “सेविंग क्लॉज” है जो पहले जारी किए गए नोटिफिकेशनों को वैध मानता है।

हालाँकि, कोर्ट ने यह भी देखा कि कर निर्धारण का आदेश एकतरफा (एक्स-पार्टी) तरीके से पास किया गया और याचिकाकर्ता को उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। साथ ही, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन वस्तुओं पर कर लगाया गया और वह अधिसूचना के तहत आती भी थीं या नहीं।

इसलिए कोर्ट ने दोनों आदेशों को रद्द कर दिया और एक नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जिसमें याचिकाकर्ता को पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का।

निर्णय का महत्व और इसका प्रभाव आम जनता या सरकार पर

यह फैसला टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता और प्रक्रिया के महत्व को उजागर करता है। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि कानून के अनुसार टैक्स लगाते समय सभी प्रक्रियाओं का पालन हो और लोगों को अपनी बात कहने का उचित अवसर मिले।

व्यवसायों और उद्योगों के लिए यह राहत देने वाला फैसला है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर टैक्स आदेश बिना कारण और बिना सुनवाई के पास किया गया हो, तो वह कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनने का संकेत देता है।

कानूनी मुद्दे और निर्णय (बुलेट में)

  • क्या संशोधन के बाद टैक्स दर तय किए बिना एंट्री टैक्स वसूला जा सकता है?
    हां, क्योंकि 2007 के अधिनियम में पुराने नोटिफिकेशन को बनाए रखने वाला क्लॉज था।
  • क्या कर निर्धारण आदेश और पुनरीक्षण आदेश विधिसम्मत थे?
    नहीं, दोनों आदेश बिना पर्याप्त जांच और बिना सुनवाई के पास किए गए।
  • क्या अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की वस्तुओं के प्रकार पर विचार किया?
    नहीं, आदेश में वस्तुओं की जांच का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
  • कोर्ट ने नया क्या निर्देश दिया?
    नया मूल्यांकन आदेश दो महीने में पारित किया जाए और याचिकाकर्ता को पूरा सुनवाई का मौका मिले।

पार्टियों द्वारा संदर्भित निर्णय [यदि कोई हो]

  • M/s United Spirit Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2008 BRLJ 239)
  • M/s Indian Oil Corporation Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2007 (1) PLJR 502)
  • M/s Harinagar Sugar Mills Ltd. बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

न्यायालय द्वारा उपयोग में लाए गए निर्णय [यदि कोई हो]

  • State of Punjab बनाम Mohar Singh (1955) 1 SCR 893
  • Indore Development Authority बनाम Manoharlal
  • BCCI बनाम Kochi Cricket Pvt. Ltd. (2018) 6 SCC 287
  • State of Odisha बनाम Anup Kumar Senapati
  • Milkfood Ltd. बनाम GMC Ice Cream (P) Ltd. (2004) 7 SCC 288

मामले का शीर्षक
M/S Bharat Sugar Mills बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

केस नंबर
CWJC No. 20131 of 2011

उद्धरण (Citation)– 2021(1)PLJR 166 2021 AIR PAT 12020 SCC ONLINE PAT 17612021 PLJR 1 1662021 BLJ 1 363

न्यायमूर्ति गण का नाम (‘माननीय’ से शुरू करें)
माननीय मुख्य न्यायाधीश संजय करोल
माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. कुमार

वकीलों के नाम और किनकी ओर से पेश हुए
श्री वाई. वी. गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री आशीष गिरी — याचिकाकर्ता की ओर से
श्री ललित किशोर, महाधिवक्ता एवं श्री विकास कुमार, सहायक अधिवक्ता — राज्य की ओर से

निर्णय का लिंक
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“यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप बिहार में कानूनी बदलावों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो Samvida Law Associates को फॉलो कर सकते हैं।”

Samridhi Priya

Samriddhi Priya is a third-year B.B.A., LL.B. (Hons.) student at Chanakya National Law University (CNLU), Patna. A passionate and articulate legal writer, she brings academic excellence and active courtroom exposure into her writing. Samriddhi has interned with leading law firms in Patna and assisted in matters involving bail petitions, FIR translations, and legal notices. She has participated and excelled in national-level moot court competitions and actively engages in research workshops and awareness programs on legal and social issues. At Samvida Law Associates, she focuses on breaking down legal judgments and public policies into accessible insights for readers across Bihar and beyond.

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