पटना उच्च न्यायालय 2021 : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बी.एड. डिस्टेंस कोर्स की अतिरिक्त सीटों पर राहत

पटना उच्च न्यायालय 2021 : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बी.एड. डिस्टेंस कोर्स की अतिरिक्त सीटों पर राहत

निर्णय की सरल व्याख्या

यह मामला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), दरभंगा और उसकी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) और उसकी ईस्टर्न रीजनल कमेटी (ERC), भुवनेश्वर के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

पृष्ठभूमि यह थी कि विश्वविद्यालय को अपने बी.एड. (डिस्टेंस एजुकेशन) पाठ्यक्रम की सीटों को लेकर मान्यता और अतिरिक्त सीटों की अनुमति में कठिनाई आ रही थी। पहले इस संबंध में विश्वविद्यालय ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 22 दिसंबर 2020 को उच्च न्यायालय ने ERC–NCTE को विश्वविद्यालय का मामला विचार करने का आदेश दिया था।

इसके अनुपालन में, 2 फरवरी 2021 को ERC–NCTE ने आदेश पारित किया और विश्वविद्यालय की शिकायत का निपटारा कर दिया। आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय को बी.एड. डिस्टेंस शिक्षा पाठ्यक्रम में अतिरिक्त सीटों की अनुमति दे दी गई। इसके बाद CET-B.Ed.-2020 के राज्य नोडल अधिकारी ने भी इन अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की सिफारिश की।

18 फरवरी 2021 को जब मामला सुनवाई पर आया, तो अदालत को बताया गया कि:

  • विश्वविद्यालय की शिकायत का समाधान हो चुका है।
  • NCTE ने अतिरिक्त सीटों की अनुमति दे दी है।
  • उन सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

इसलिए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की कि विश्वविद्यालय को अपने बी.एड. पाठ्यक्रम को संचालित करने में NCTE द्वारा निर्धारित सभी नियमों और मानकों का पालन करना होगा

निर्णय का महत्व और प्रभाव

  • विश्वविद्यालय (LNMU) के लिए: इस आदेश से विश्वविद्यालय को अपने बी.एड. डिस्टेंस शिक्षा पाठ्यक्रम में अधिक छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति मिली।
  • छात्रों के लिए: इस फैसले से योग्य अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर मिला, जिससे शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) के क्षेत्र में अधिक युवाओं को मौका प्राप्त हुआ।
  • नियामक व्यवस्था के लिए: अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सीटों की मान्यता मिलने के बाद विश्वविद्यालय पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह गुणवत्ता बनाए रखे और सभी मानकों का पालन करे।

यह फैसला दिखाता है कि शिक्षा से जुड़े विवादों को अदालतें त्वरित रूप से सुलझा सकती हैं, लेकिन संस्थानों को शैक्षणिक ईमानदारी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

कानूनी मुद्दे और निर्णय

  • क्या विश्वविद्यालय की शिकायत का कोई मुद्दा बाकी था?
    → नहीं। NCTE ने पहले ही आदेश पारित कर अतिरिक्त सीटों की अनुमति दे दी थी।
  • अदालत का अंतिम निर्देश क्या था?
    → याचिका का निपटारा किया गया और विश्वविद्यालय को सभी मानकों के पालन की चेतावनी दी गई।

मामले का शीर्षक

Lalit Narayan Mithila University & Anr. बनाम National Council for Teacher Education & Ors.

केस नंबर

Civil Writ Jurisdiction Case No. 9421 of 2020

उद्धरण (Citation)

2021(1) PLJR 450

माननीय न्यायमूर्ति गण का नाम

माननीय न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

वकीलों के नाम और पेशी

  • श्री अजय बिहारी सिन्हा — याचिकाकर्ताओं की ओर से
  • श्री सुनील कुमार सिंह — NCTE की ओर से
  • श्री मो. नदीम सिराज — राज्य नोडल अधिकारी (CET-B.Ed.-2020) की ओर से

निर्णय का लिंक

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Aditya Kumar

Aditya Kumar is a dedicated and detail-oriented legal intern with a strong academic foundation in law and a growing interest in legal research and writing. He is currently pursuing his legal education with a focus on litigation, policy, and public law. Aditya has interned with reputed law offices and assisted in drafting legal documents, conducting research, and understanding court procedures, particularly in the High Court of Patna. Known for his clarity of thought and commitment to learning, Aditya contributes to Samvida Law Associates by simplifying complex legal topics for public understanding through well-researched blog posts.

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