प्रकरण का सार
30 अक्टूबर 2024 को पटना उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए गए मंटू यादव को बरी कर दिया गया। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों की गुणवत्ता और "संदेह का लाभ" के सिद्धांत की महत्ता को दर्शाता है।
घटना का विवरण
मामला जून 2010 का है जब बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के आमगांछी गांव की एक आदिवासी महिला ने मंटू यादव के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार, 12 जून 2010 को जब वह अपनी गाय को पानी पिलाने के लिए तालाब गई थी, तो मंटू यादव ने उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि यदि वह किसी को बताएगी तो उसे मार देगा।
कानूनी कार्यवाही
13 जून 2010 को पीड़िता की शिकायत पर बौंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। जांच के बाद, मंटू यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(x) के तहत चार्जशीट दायर की गई।
ट्रायल कोर्ट में मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को पेश किया:
- मलिक किस्कू (पीड़िता का भाई)
- शांति मुर्मू (सह-ग्रामीण)
- श्यामलाल बेसरा (पीड़िता के ससुर)
- कान्हू बेसरा (पीड़िता के पति)
- पीड़िता स्वयं
- बालदेव बेसरा (पीड़िता के देवर)
- डॉ. कुमकुम आजाद (जिन्होंने पीड़िता के वेजाइनल स्वैब की जांच की)
ट्रायल कोर्ट का फैसला
2012 में ट्रायल कोर्ट ने मंटू यादव को SC/ST एक्ट के तहत बरी कर दिया था, लेकिन धारा 376 के तहत दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ मंटू यादव ने पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की।
बचाव पक्ष के तर्क
बचाव पक्ष के वकीलों ने निम्नलिखित मुख्य तर्क प्रस्तुत किए:
- केवल एक प्रत्यक्षदर्शी: अभियोजन पक्ष के सभी गवाह पीड़िता के परिवारजन या रिश्तेदार थे, और केवल पीड़िता ही प्रत्यक्षदर्शी थी।
- मेडिकल रिपोर्ट का अभाव: पीड़िता की मेडिको-लीगल जांच की रिपोर्ट को न तो कोर्ट में पेश किया गया और न ही जांच में शामिल किया गया।
- स्पर्म नहीं मिला: डॉ. कुमकुम आजाद की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के वेजाइनल स्वैब में कोई स्पर्माटोजोआ नहीं मिला।
- भूमि विवाद: दोनों परिवारों के बीच पुराना भूमि विवाद था, जिससे झूठा मामला दर्ज करने की संभावना थी।
- पंचायती की रिपोर्ट: स्थानीय पंचायत ने जांच के बाद पाया था कि आरोप झूठे हैं और भूमि विवाद के कारण लगाए गए हैं।
- FIR दर्ज करने में देरी: घटना के एक दिन बाद FIR दर्ज की गई, जो संदेह पैदा करता है।
हाई कोर्ट का विश्लेषण
पटना हाई कोर्ट ने मामले की गहन समीक्षा करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया:
सबूतों की कमजोरी:
- केवल पीड़िता ही प्रत्यक्षदर्शी थी, बाकी सभी गवाह "सुनी-सुनाई" (hearsay) के आधार पर गवाही दे रहे थे
- मेडिको-लीगल रिपोर्ट का अभाव एक गंभीर कमी थी
- जांच अधिकारी को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया
- वेजाइनल स्वैब में स्पर्म का न मिलना संदेह पैदा करता है
पंचायती की भूमिका: कोर्ट ने नोट किया कि स्थानीय पंचायत ने, जिसमें मुखिया और 29 ग्रामीण (आदिवासी भी शामिल) शामिल थे, जांच के बाद पाया था कि आरोप झूठे हैं और भूमि विवाद के कारण लगाए गए हैं।
न्यायिक सिद्धांत और उद्धरण
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों का हवाला दिया:
नरेंद्र कुमार बनाम दिल्ली राज्य (2012) 7 SCC 171 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि चाहे आरोपी के खिलाफ कितना भी संदेह हो और न्यायालय का नैतिक विश्वास कितना भी मजबूत हो, जब तक कानूनी सबूतों के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं होता, तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
दिलावर हुसैन बनाम गुजरात राज्य (1991) 1 SCC 253 के मामले का भी उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में भावनाओं या आवेश का कोई स्थान नहीं है। दोषसिद्धि या बरी होना सबूतों पर निर्भर करता है।
अंतिम फैसला
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में विफल रहा है और मामले में उचित संदेह (reasonable doubt) मौजूद है। इसलिए, संदेह का लाभ देते हुए मंटू यादव को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
न्यायिक महत्व
यह फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत "संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए" को मजबूत करता है। यह दिखाता है कि:
- न्यायालय केवल ठोस सबूतों के आधार पर फैसला करता है
- सामाजिक दबाव या भावनाओं के बजाय कानूनी सिद्धांतों का पालन होता है
- मेडिकल और फॉरेंसिक सबूतों की महत्ता
- जांच की गुणवत्ता का महत्व
निष्कर्ष
यह मामला न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और निष्पक्षता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि न्यायालय न तो सामाजिक दबाव में आकर और न ही भावनाओं में बहकर फैसला करता है, बल्कि केवल कानूनी सबूतों के आधार पर न्याय करता है। यही हमारी न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है।
संपूर्ण न्यायाधीश का फैसला नीचे पढ़ें
0 Comments