पूर्व सैनिकों की वेतन वसूली पर पटना उच्च न्यायालय की रोक: एलआईसी की अपील खारिज


 निर्णय की सरल व्याख्या:

पटना उच्च न्यायालय ने लेटर पेटेंट अपील संख्या 770/2022 में यह निर्णय दिया कि पूर्व सैनिकों की सेवा में पुनर्नियुक्ति के बाद वेतन निर्धारण में की गई राशि की वसूली गलत है, यदि वह निर्धारण विभाग द्वारा स्वयं किया गया था और कर्मियों की कोई गलती नहीं थी।

एलआईसी ने भारत सरकार की 2014 की गाइडलाइन्स के आधार पर कुछ पूर्व सैनिक कर्मचारियों का वेतन पुनः निर्धारित किया और पहले से भुगतान की गई 'अधिक राशि' की वसूली शुरू की। पहले रिट याचिका में एकलपीठ ने वेतन निर्धारण को नहीं छेड़ा, परन्तु वसूली पर रोक लगा दी। एलआईसी ने इसके विरुद्ध अपील की।

न्यायालय ने स्पष्ट किया:

2014 की गाइडलाइन को चुनौती नहीं दी गई थी।

नियुक्ति के समय का वेतन निर्धारण नियमों के अनुरूप था।

कर्मियों ने सभी प्रमाणपत्र दिए थे, कोई धोखा या गलत प्रस्तुति नहीं थी।

वसूली की कोई वैधानिक या नैतिक वैधता नहीं थी।

इस निर्णय का महत्व:

यह निर्णय पूर्व सैनिकों के हित में है जो सार्वजनिक क्षेत्र में पुनर्नियुक्त होते हैं। यह स्पष्ट करता है कि जब वेतन निर्धारण में कोई गलती विभाग की ओर से हो और कर्मचारी ने कुछ भी गलत नहीं किया हो, तो उनसे पूर्व में भुगतान की गई राशि वापस नहीं ली जा सकती। यह समान न्याय और सेवा सुरक्षा के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।

तय किए गए कानूनी मुद्दे:

क्या 2014 की गाइडलाइन के आधार पर पूर्व में किए गए भुगतान की वसूली संभव है?

क्या कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत Last Pay Certificate की वैधता अपील में विचारणीय है?

क्या विभाग अपील करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण बता पाया?

पक्षकारों द्वारा संदर्भित निर्णय:

Mohinder Singh Gill Vs. Chief Election Commissioner (1978) 1 SCC 405 – निर्णय के कारण केवल आदेश में होने चाहिए, अतिरिक्त हलफनामे में नहीं।

न्यायालय द्वारा अपनाया गया निर्णय:

एकलपीठ का निर्णय बरकरार।

एलआईसी की अपील देरी सहित खारिज।

केस शीर्षक:

Life Insurance Corporation of India & Ors. Vs. Alok Kumar Jha & Ors.

केस नंबर:

Letters Patent Appeal No. 770 of 2022

निर्णय का संदर्भ: 2024(4) PLJR

पीठ और न्यायाधीशों के नाम:

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री के. विनोद चंद्रन एवं माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सार्थी

वकीलों के नाम:

अपीलकर्ता की ओर से: श्री राकेश कुमार, श्री अभिमन्यु वत्स, श्री समीर सवार्न

प्रतिवादी की ओर से: जानकारी उपलब्ध नहीं

निर्णय की आधिकारिक लिंक:

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