निर्णय का सरल विवरण: पटना हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में पटना सीरियल बम ब्लास्ट केस (डैथ रेफरेंस संख्या 10/2021) में चार दोषियों की फांसी और दो को उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। यह धमाके 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान पटना और पटना जंक्शन पर हुए थे, जहां उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने वाले थे। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत और 89 घायल हुए थे।
दोषी प्रतिबंधित संगठन सिमी (SIMI) से जुड़े थे और उन्होंने देश में दहशत फैलाने के उद्देश्य से यह साजिश रची थी। जांच में पाया गया कि धमाकों के लिए पटना स्टेशन और गांधी मैदान में पहले से IED लगाए गए थे।
कोर्ट ने 180 से अधिक गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट और आरोपियों के इकबालिया बयानों के आधार पर यह निर्णय लिया। कोर्ट ने इम्तेयाज़ आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को सीधे धमाकों में संलिप्त पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उमर सिद्दीकी और अज़हरुद्दीन कुरैशी को साजिश में मदद और समर्थन देने के कारण उम्रकैद की सजा दी गई।
निर्णय का महत्व: यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ न्यायपालिका की सख्त नीति को दर्शाता है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि लोकतंत्र और नागरिकों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह फैसला कानून और सुरक्षा एजेंसियों की सजगता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
निर्णयित कानूनी प्रश्न:
आरोपियों को साजिश से जोड़ने वाले साक्ष्यों की वैधता
इकबालिया बयानों की सत्यता और अन्य साक्ष्यों से पुष्टि
आतंकवाद से जुड़े अपराधों में उपयुक्त सजा का निर्धारण
पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णय: (मैन्युअल रूप से जोड़ा जाएगा और हाइलाइट किया जाएगा)
कोर्ट द्वारा उद्धृत निर्णय: (मैन्युअल रूप से जोड़ा जाएगा और हाइलाइट किया जाएगा)
मामले का शीर्षक: बिहार राज्य बनाम इम्तेयाज़ आलम एवं अन्य
मामला संख्या: डैथ रेफरेंस संख्या 10/2021 व क्रिमिनल अपील (डिवीजन बेंच) सं. 757, 769/2021 तथा 18, 48, 58, 83/2022
उद्धरण: 2024(4)PLJR
पीठ और न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: श्री अंसुल, श्री वासिफ रहमान खान, श्री संतोष कुमार यादव, श्री शाहबाज आलम, श्री अजय कुमार ठाकुर, श्री अंशुमान सिन्हा, श्री प्रखर प्रकाश उत्तरदाता (NIA) की ओर से: डॉ. कृष्णानंदन सिंह, एएसजी; श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक; श्री प्रमोद कुमार, लोक अभियोजक; अन्य सहयोगी
निर्णय का लिंक:
https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NSMxOCMyMDIyIzEjTg==-v5tU--am1--vKJkiQ=
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